मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूर किया गया है तो वहीं कैबिनेट बैठक में शराब बेसिक लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है.
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की ओर से पास किए गए महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव इस प्रकार से हैं-
1. आबकारी नीति 2020-21 को प्रतिपादित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट का अनुमोदन मिला है. वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के तहत देसी मदिरा, बीयर और विदेशी मदिरा के बेसिक लाइसेंस फीस में क्रमशः 10%, 15% और 20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया गया है.
पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों का नवीनीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और उन्हें एक साथ ऑनलाइन किया जाएगा. इस अलावा एक शख्स एक जनपद में सिर्फ 2 दुकानों के लिए लाइसेंस रख पाएगा. ब्रांड और लेबल अप्रूवल सिर्फ सिंगल स्टेज पर होगा. वहीं ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है. माइक्रो ब्रेवरी में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है. इसके अलावा बीयर शॉप पर अब वाइन की बिक्री भी की जा सकेगी.
2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में आबकारी राजस्व का लक्ष्य 31,600 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.
3. किसानों के आश्रितों के हित के लिए प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ को लागू किए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांग होने की दशा में उसके आश्रितों को अधिकतम 5 लाख रुपये की सहायता धनराशि दिए जाने का प्रावधान है.